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धनबाद NEET 2026: 7 केंद्रों पर धारा 163 लागू

By Vande Bharat News · 2 May 2026
धनबाद NEET 2026: 7 केंद्रों पर धारा 163 लागू

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू भीड़, लाउडस्पीकर और संदिग्ध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक


धनबाद में 3 मई 2026 को होने वाली NEET (UG) परीक्षा के लिए 7 केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इस आदेश से परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा कड़ी होगी और नकल या गड़बड़ी की आशंका नही होगी।

क्या हुआ:-जिले के सभी 7 परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई।
यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा।

ग्राउंड रियलिटी / खास जानकारी:-प्रशासन ने पहले से ही संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी है।
स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

मुख्य बिंदु:-
परीक्षा तिथि: 3 मई 2026
कुल केंद्र: 7
प्रमुख केंद्र: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, BIT सिंदरी, IIT ISM सहित अन्य
प्रतिबंध क्षेत्र: 100 मीटर परिधि
लागू धारा: 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)
क्यों महत्वपूर्ण
यह निर्णय परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

साथ ही, कदाचार और अव्यवस्था पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

ताजा अपडेट:-प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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