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धनबाद होटल टैक्स 5% लागू, 31 दिसंबर 2024 तक भवन राहत

By Vande Bharat News · 30 April 2026
धनबाद होटल टैक्स 5% लागू, 31 दिसंबर 2024 तक भवन राहत

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धनबाद में नगर निगम ने होटल किराए पर 2–5% पर्यटक कर लागू किया है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक बने अवैध भवनों को नियमित करने की नई नीति लागू की गई है।

सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से निगम राजस्व बढ़ाने के साथ शहरी विकास को व्यवस्थित करने की तैयारी में है।

इससे एक ओर पर्यटन सेवाएं महंगी होंगी, वहीं दूसरी ओर हजारों भवन मालिकों को कानूनी राहत मिल सकती है।

क्या हुआ:-धनबाद नगर निगम ने होटल कमरों के किराए पर 2 से 5 प्रतिशत नगरीय पर्यटक कर (सेस) लगाने की अधिसूचना जारी की है।

साथ ही बिना नक्शा बने भवनों को नियमित करने के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है।

ग्राउंड रियलिटी / खास जानकारी:-होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने नए कर का विरोध करते हुए इसे व्यवसाय पर अतिरिक्त बोझ बताया है।

वहीं, भवन नियमितीकरण नीति को लेकर स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है, क्योंकि इससे कानूनी विवाद कम हो सकते हैं।

मुख्य बिंदु:-कर दर: होटल किराए पर 2–5% पर्यटक टैक्स
भुगतान: हर तिमाही के बाद 15 दिनों के भीतर जमा
रजिस्ट्रेशन: सभी होटलों के लिए अनिवार्य, यूनिक आईडी जारी
भवन नीति: 31 दिसंबर 2024 तक बने भवन नियमित होंगे
शर्तें: अधिकतम 3 मंजिल या 10 मीटर ऊंचाई तक मान्य
क्यों महत्वपूर्ण
यह फैसला नगर निगम के राजस्व बढ़ाने और शहरी ढांचे को व्यवस्थित करने की दिशा में अहम कदम है।

साथ ही अवैध भवनों को वैध बनाने से संपत्ति विवाद कम होंगे और शहर की प्लानिंग बेहतर हो सकेगी।

ताजा अपडेट:-नगर निगम ने भवन मालिकों को 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया है।

वहीं होटल कर लागू होने के बाद उद्योग संगठनों और प्रशासन के बीच आगे बातचीत की संभावना जताई जा रही है।

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